किसान ऋणों के लिए ब्याज प्रभार
उत्पाद | न्यूनतम | अधिकतम | माध्य |
किसान क्रेडिट कार्ड |
9.00% |
13.60% |
12.00% |
प्रीमियम ओवरड्राफ्ट |
8.50% |
15.40% |
10.44% |
कृषि संबंधी अवधि ऋण |
8.50% |
18.00% |
12.48% |
टिप्पणियाँ:
- प्प्रदत्त ब्याज दर की सीमा 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक के बीच संवितरित किए जाने वाले व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में है।
- माध्य दर – सभी ऋणों की कुल दर/ ऋण खातों की संख्या
- ब्याज दर बैंक के क्रेडिट मूल्यांकन मानदण्डों पर निर्भर है।
- यह डेटा सरकार की फसल ऋण संसहायिकी योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले उधार को छोड़ देता है।
प्रभारों की अनुसूची
प्रभारों का विवरण |
सुविधा का प्रकार |
प्रभार/ शुल्क राशि |
पुरोबंध (फोरक्लोजर) प्रभार* |
किसान क्रेडिट कार्ड |
खाता खोलने के एक वर्ष के भीतर खाता बंद करने पर प्रारंभिक अनुमोदन का 4% |
कृषि अवधि ऋण |
शून्य |
प्रसंस्करण शुल्क |
किसान क्रेडिट कार्ड |
संवितरण और नवीनीकरण के समय प्रारंभिक अनुमोदन के 2% तक। |
खाते के उन्नयन के साथ समीक्षा के समय, अनुमोदन सीमा के 0.50% तक या खाते के उन्नयन के बिना समीक्षा के समय, अनुमोदन की सीमा के 0.25% तक |
कृषि अवधि ऋण |
संवितरण के समय अनुमोदन सीमा के 2% तक |
प्रीमियम फंडिंग ओवरड्राफ्ट |
संवितरण और नवीनीकरण के समय प्रारंभिक अनुमोदन के 2% तक। |
विलम्बित भुगतान अर्थदण्ड |
किसान क्रेडिट कार्ड |
ऋण नियमितकरण के समय अतिदेय राशि पर 2% प्रति माह |
कृषि अवधि ऋण |
ऋण नियमितकरण के समय अतिदेय राशि पर 2% प्रति माह |
प्रीमियम फंडिंग ओवरड्राफ्ट |
ऋण नियमितकरण के समय अतिदेय राशि पर 2% प्रति माह |
मुद्रांक शुल्क एवं अन्य वैधानिक प्रभार |
सभी |
ऋण प्रसंस्करण के समय राज्य के लागू कानूनों के अनुसार वास्तविक धनराशियों पर |
बाउन्स/ देर से भुगतान प्रभार |
|
प्रति बाउंस या नियत तिथि पर ब्याज की अदायगी न करने पर ₹ 500 |
विधिक शुल्क (मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य) |
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₹ 1,750 - ₹ 3 लाख तक की केसीसी सीमा |
₹ 2,500 - ₹ 3 लाख- ₹ 10 लाख तक की केसीसी सीमा |
₹ 3,500 - 10 लाख से अधिक की केसीसी सीमा |
विधिक शुल्क (मध्य प्रदेश राज्य) |
|
₹ 2,350 -₹ 3 लाख तक की केसीसी सीमा |
₹ 3,100 - ₹ 3 लाख-₹ 10 लाख तक की केसीसी सीमा |
₹ 4,100 - ₹ 10 लाख से अधिक की केसीसी सीमा |
मूल्यांकन शुल्क |
|
ऐसे मामलों जिनके लिए आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है उनके लिए प्रति मामला ₹ 2500 |
अतिदेय प्रभार (31 डीपीडी से 90 डीपीडी#) |
नए और पुराने ग्राहक |
ब्याज डेबिट किए जाने के 30 दिनों के बाद ब्याज की गैर-पुनर्भुगतान पर ₹ 500 |
अतिदेय प्रभार (90+ डीपीडी #) |
नए और पुराने ग्राहक |
ब्याज डेबिट किए जाने के 90 दिनों के बाद ब्याज की गैर-पुनर्भुगतान पर ₹ 1000 |
अतिदेय प्रभार (180+ डीपीडी #) |
नए और पुराने ग्राहक |
ब्याज डेबिट किए जाने के 180 दिनों के बाद ब्याज की गैर-पुनर्भुगतान पर ₹ 1000 |
शाखाओं में ईएमआई बकाया के भुगतान के लिए नकद लेनदेन शुल्क |
|
₹ 100 |
*# डीपीडी: देय तिथि के बाद बीते दिन
कृषि प्रयोजन के लिए ₹25,000 की धनराशि पर प्रभार और दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाए जाएँगे।
** ऐसे प्रभार जो शुल्क की प्रकृति के हैं वे वस्तु और सेवा कर को छोड़कर हैं।
यथानुसार लागू, वस्तु और सेवा कर और अन्य सरकारी उद्ग्रहणों को अतिरिक्त रूप से प्रभारित किया जाएगा।
वार्षिक प्रतिशत दर
वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) वार्षिक क्रेडिट लागत की गणना करने की एक विधि है, जिसमें ब्याज दर और प्रसंस्करण शुल्क शामिल हैं
एपीआर की गणना करने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें और एपीआर कैलकुलेटर डाउनलोड करें।